न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 30 हजार रूपये रिश्वत लेने के आरोपी डोरंडा कोषागार के तत्कालीन ट्रेज़री ऑफिसर पवन कुमार केडिया को 5 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर उसके द्वारा जुर्माना नहीं दिया गया तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. विजिलेंस की विशेष अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है. इस मामले में पवन कुमार केडिया जमानत में जेल से बाहर था. बीते सोमवार को दोषी पाए जाने पर आरोपी को हिरासत में लेकर जय, भेज दिया गया था.
बता दें कि इस मामले में विभाग में कार्यरत लिपिक प्रशांत कुमार दास के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता डोरंडा कोषागार में बिल पास करने का काम करता था. वह एक लंबी अवधि से काम करने की वजह दूसरा काम अलॉट करने की मांग कर रहा था. दूसरा काम अलॉट करने के एवज में ट्रेज़री ऑफिसर पवन कुमार केडिया में 30 हजार रुपए की मांग की थी. इसकी शिकायत प्रशांत कुमार दास ने 27 मई 2013 को विजिलेंस से की थी. विजिलेंस की टीम ने सत्यापन कर 29 मई 2013 को एक-एक हजार के तीस नोट के साथ पवन कुमार केडिया को गिरफ्तार किया था. इस मामले इ सुनवाई के दौरान विजिलेंस ने 9 गवाह पेश किया था. इसके आधार पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.