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रांची/डेस्क: हमारे देश में ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) लगातार ट्रैफिक नियमों (traffic rules) का पालन करवाने के लिए चेकिंग अभियान (checking campaign) चलाती रहती है. इसके लिए हर ट्रैफिक पुलिस हर चौक-चौराहे पर तैनात रहते हैं. वहीं अगर कोई भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका चालान भी काटा जाता है. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ट्रैफिक पुलिस गाड़ी की चाबी ही निकाल लेते है. या ‘नो पार्किंग’ में खड़ी गाड़ी की हवा निकाल देते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसा करना क्या सही है? क्या नियम उन्हें ये करने की इजाजत देता है? तो आइये जानते है क्या कहता है नियम.
क्या चाभी या हवा निकालना सही?
तो इस सवाल का जवाब 'ना' है. बता दें कि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (Indian Motor Vehicles Act) के अनुसार, किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी या पुलिकर्मी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की भी गाड़ी की चाबी निकाले और न ही उन्हें ये अधिकार है की वो किसी के बाइक या कार के टायरों में से हवा निकाल दें. अगर कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
जानें क्या कहता है कानून?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (Assistant Sub-Inspector) रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन (traffic violations) करने पर जुर्माना लगा सकते है. या फिर मौके पर एएसआई (SSP), सब-इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) और इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) को ही जुर्माना लगाने का अधिकार है. ट्रैफिक कांस्टेबल या होम गार्ड जुर्माना नहीं लगा सकते.
इन बातों का रखें ध्यान
1. अगर कोई यातायात नियम को तोड़ता है और उसके चालान की स्थिति बनती है तो उसें ये जरुर देखना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन है या नहीं अगर उनके पास ये नहीं है तो वो जुर्माना नहीं लगा सकती है.
2. अगर आपका भी चालान कटता है तो आप रसीद लेना ना भूलें.
3. ट्रैफिक पुलिस जब आपका चालान जारी करती है और उस समय आपके पास जुर्माना नहीं है तो उसे आप बाद में भी जमा कर सकते हैं. कोर्ट की तरफ से ऐसे स्थिति में से चालान जारी किया जाता है.