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रांची/डेस्क: तेज धारदार हथियार से मारकर हत्या के मामले में दो आरोपी जयप्रकाश लोहरा और विशेश्वर लोहरा को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि हत्या की घटना 28 नवंबर 2024 को हुई थी. बुंडू थाना क्षेत्र के बड़कोलमा निवाशी धर्मपाल मुंडा टेंपो चलाने के लिए घर से निकला था. उसका शव और टेंपो ग़भड़ेया जोजोटोला के पास जंगल में पाया गया था. इसकी सूचना मृतक के भाई शिशुपाल मुंडा को फोन पर शाम 5:30 बजे मिली थी. सूचना मिलते ही जब जंगल में उसका भाई पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाई की तेज धारदार से हमला कर हत्या कर दी गई है. है और शव को छुपाने के नियत से जंगल में फेंक दिया था. घटना को लेकर मृतक के भाई ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था. बाद में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.