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झारखंड सचिवालय सेवा के 14 पदाधिकारियों को उप सचिव में किया गया प्रमोट, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना

झारखंड सचिवालय सेवा के 14 पदाधिकारियों को उप सचिव में किया गया प्रमोट, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड सचिवालय सेवा के 14 पदाधिकारियों को अवर सचिव के पद से उप सचिव में में प्रोन्नति प्रदान की गई है. इसे लेकर झारखंड सरकार की कार्मिक, प्रशासनिक सुधर तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है. 
 
 
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मार्च 04, 2025 | 04 Mar 2025 | 8:48 PM

झारखंड सचिवालय सेवा के 14 पदाधिकारियों को अवर सचिव के पद से उप सचिव में में प्रोन्नति प्रदान की गई है. इसे लेकर झारखंड सरकार की कार्मिक, प्रशासनिक सुधर तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 54 लाख की लागत से बनने वाले 6 योजनाओं का किया शिलान्यास
मार्च 04, 2025 | 04 Mar 2025 | 7:03 AM

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ ने अपने सांसद मत से 54 लाख की लागत से बनने वाली 6 योजनाओं का शिलान्यास किया है.

झारखंड HC ने RMC के रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने के आदेश पर लगाईं रोक
मार्च 04, 2025 | 04 Mar 2025 | 6:06 PM

रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के दो संचालकों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ग्रेका किचन एवं बार और प्राणा लाउंज आरएस स्क्वेयर की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें इन दोनों बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन को बंद करने का आदेश दिया गया था.

प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में CBI की विशेष कोर्ट ने 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
मार्च 04, 2025 | 04 Mar 2025 | 5:50 PM

प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामला को लेकर कोर्ट ने 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अनंत कुमार,ज्योति कुमारी झा,सुषमा नीलम, सीमा सिंह, कुलेश्वर नारायण और संतोष कुमार गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने एक दर्जन से अधिक आरोपियों की अग्रीम जमानत याचिका को खारिज किया था. मामले में रांची के ADM राजेश्वर नाथ अलोक ,और AC राम नारायण सिंह समेत 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित है.

JMM के पूर्व केंद्रीय सदस्य पर जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर घायल करने के मामले में, सभी आरोप साक्ष्य के अभाव में हुए बरी
मार्च 04, 2025 | 04 Mar 2025 | 5:32 AM

जमीन विवाद में जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले के आरोप में 5 आरोपी शंभु मुंडा,कन्हैया कुमार, आकाश दास, तरूणी कुम्हार और महावीर मुंडा साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए है. अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध नहीं किया. ऐसे में अपर न्यायायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया.