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रांची/डेस्क: बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जमीन कारोबारी सद्दाम हुसैन और इरशाद अख्तर को राहत नही मिली. दोनों की जमानत याचिका को पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सद्दाम की याचिका पर 13 सितंबर और इरशाद की याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई पश्चात कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था.
आरोपी सद्दाम ने 27 अगस्त को और इरशाद ने 2 सितंबर को कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाया था. बता दें कि इरशाद को 16 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया था जबकि सद्दाम को 9 अप्रैल को प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर ईडी ने गिरफ्तार किया था. सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ और चेशायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में भी सदाम हुसैन आरोपी है.