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रांची/डेस्क: पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी मोनजुरुल आलम को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही अदालत ने 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 6 महीने की कारावास भुगतनी होगी.
यह मामला हिंदपीड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोपी पर शादी की नीयत से युवती का अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था. हालांकि सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि आरोपी ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और न ही शारीरिक संबंध बनाए. अदालत ने इन बयानों के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया लेकिन शादी की नीयत से अपहरण करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.