अजीत कुमार/ न्यूज 11 भारत
लातेहार/डेस्क: लातेहार थाना कांड संख्या 151/24 दिनांक 02/09/2024 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त अशोक राम, पिता स्व. ज्वाहीर राम, निवासी टिटैया टोला आसेहार, थाना पांकी, जिला पलामू के खिलाफ पुलिस ने विधिवत इश्तिहार जारी किया है. यह इश्तिहार लातेहार थाना के सब इंस्पेक्टर रामाकांत गुप्ता, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रविंद्र महली, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामनाथ मंडल और सशस्त्र बल द्वारा स्थानीय ग्रामीणों और अभियुक्त के परिजनों की उपस्थिति में पढ़ा गया. अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(1) (बलात्कार) और 376(2)(n) (समान अपराध को बार-बार करना) के तहत मामला दर्ज है. इश्तिहार में अभियुक्त को लातेहार थाना या माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है. अन्यथा, न्यायालय के आदेश पर शीघ्र ही कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि वे अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करें, तो वे तुरंत लातेहार थाना को सूचित करें.
पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा, ताकि उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके. इस कदम से पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है.