देश-विदेशPosted at: अप्रैल 17, 2025 प्यार किया तो डरना होगा! इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला "मां-बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करने वालों को नहीं मिलेगी सुरक्षा.."
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: अगर आप भी बिना मां-बाप की रजामंदी के प्यार में शादी करना का सपना देख रहे है तो ये खबर आपको जरुर चौंका सकती हैं.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले प्रेमी जोड़े पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते, जब तक कि उनकी जान या स्वतंत्रता को कोई वास्तविक खतरा न हो. यह फैसला जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने तब सुनाया जब एक प्रेमी जोड़े ने अपने परिवार वालों से खतरे को लेकर सुरक्षा की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के बाद यह साफ कर दिया कि सिर्फ परिवार का विरोध पुलिस सुरक्षा का आधार नहीं हो सकता.
कोर्ट ने यह कहा कि अदालत किसी भी जोड़े को उचित मामले में सुरक्षा मुहैया करा सकती है लेकिन अगर उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है तो फिर उन्हें एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और समाज का सामना करना सीखना चाहिए.