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देश-विदेश


न्याय ही धर्म है! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रखी ऐसी शर्त, जिसे मानने पर मजबूर हुआ आरोपी

न्याय ही धर्म है! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रखी ऐसी शर्त, जिसे मानने पर मजबूर हुआ आरोपी

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: इन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने फैसलों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे एक केस में कोर्ट ने जमानत के लिए ऐसी शर्त सामने रखी है, जिसे सुन हर कोई ढंग हो जाएगा. हम बात कर रहे है हाल ही में हुए एक रेप मामले की, जहां आरोपी ने एक 15 साल की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. जिसके बाद लड़की के प्रेगेनेंट हो जाने पर उसने शादी से इंकार कर दिया.
 
यह है वो शर्त
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक शर्त पर ही आरोपी को जमानत देने की मंजूरी दी हैं. शर्त यह है कि आरोपी के जेल से रिहा होने के 3 महीने के भीतर उसे पीड़िता से शादी करनी होगी और आरोपी को लड़की और उसके बच्चे की देखभाल भी करनी होगी. इतना ही नहीं जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाती, तब तक उसके बच्चे के नाम पर दो लाख की एफडी बनवानी होगी. 
 
 
अभिषेक के वकील ने किया दावा
आरोपी अभिषेक के वकील ने यह दावा किया है कि पीड़िता बालिग है और Bone Ossification Test के अनुसार उसकी उम्र 18 वर्ष हैं. वकील ने यह तर्क दिया है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में पीड़िता ने जबरन संबंध बनाने की बात नहीं कही थी. अभिषेक के वकील ने यह आश्वासन दिया कि जेल से रिहा होने के बाद अभिषेक पीड़िता से शादी करेगा और बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा. जिसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. 
 
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