Saturday, Apr 26 2025 | Time 04:13 Hrs(IST)
झारखंड


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक और कारनामा आया सामने, आदेश के 5 वर्ष बाद भी संवेदक के खिलाफ नहीं दर्ज हुआ FIR

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक और कारनामा आया सामने, आदेश के 5 वर्ष बाद भी संवेदक के खिलाफ नहीं दर्ज हुआ FIR

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक और कारनामा सामने आया है. आदेश के 5 वर्ष बाद भी संवेदक के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सीडीओ के तत्कालीन मुख्य अभियंता रामप्रवेश सिंह ने जल जीवन मिशन में गड़बड़ी करने वाले संवेदक मेसर्स आनंद सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

 


 

यह आदेश पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता को दिया गया था. इस आदेश के लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक संबंधित संवेदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया. न कोई कर्रवाई हुई. साथ ही भुगतान भी होता रहा. पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एफआईआर के बजाय  इस कंपनी को 1 साल के लिए डिबार किया था.

 

विभाग के वर्तमान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अभियंता प्रमुख को दो दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. डिबार होने के बावजूद भ्रष्ट अभियंताओं से साठगांठ कर संवेदक मेसर्स आनंद सिंह ने फर्जी तरीके से अनमोल इंजीकॉम और मासूम इंटरप्राईजेज नाम से कंपनी बनाकर जल जीवन मिशन में लगभग 250 करोड़ का काम लिया. 

 


 

अधिक खबरें
राज्य के सरकारी अस्पतालों में कर्मियों की अब  नहीं होगी कमी, अस्पतालों में उपलब्ध होंगी सारी आवश्यक मशीनें: अजय कुमार सिंह
अप्रैल 25, 2025 | 25 Apr 2025 | 7:54 PM

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में सभी सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षकों के साथ सदर अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन व्यवस्था पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की. उन्होंने सभी को विभागीय संकल्प 58 (21), दिनांक 11. 4.2025 के द्वारा निर्गत 'अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्गदर्शिका' के अनुरूप कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया.

चारा घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, CBI की ओर से लालू यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर याचिका दाखिल
अप्रैल 25, 2025 | 25 Apr 2025 | 7:28 PM

पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है. सीबीआई की अधिवक्ता ने अदालत से समय दिए जाने की मांग की है जिसे अदालत ने स्वीकार किया. मामला देवघर जिले में चारा घोटाले से जुड़ा है. बता दें कि साढ़े तीन साल सजा को और बढ़ाये जाने को लेकर CBI ने याचिका दायर की है.

हत्या के मामले में बाप-बेटा को दोषी करार, 29 अप्रैल को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई
अप्रैल 25, 2025 | 25 Apr 2025 | 7:03 PM

हत्या के मामले में बाप-बेटा को दोषी करार दिया गया है. 29 अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. आरोपी सूरज उरांव और मोगोचंद्र उरांव कर रहे थे ट्रायल फेस कर रहे थे. दोनों को प्रयुक्त साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी करार दिया. बता दें कि बेड़ो निवासी सोनी कुमारी ने अपने पति सूरज उरांव के साथ ससूराल वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मोबाइल के लिए हुए मामूली विवाद में सोनी की मां की हत्या कर दी गई थी.

नेपाली राजदूतावास द्वारा आयोजित बिजनेस समिट में झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स की सहभागिता
अप्रैल 25, 2025 | 25 Apr 2025 | 6:46 PM

नेपाली राजदूतावास द्वारा भारत नेपाल इकॉनमिक को-ऑपरेशन की संभावनाओं पर चर्चा हेतु आज पटना में आयोजित बिजनेस समिट में फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने शामिल होकर, पूर्वी भारत के क्षेत्र को देश का ग्रोथ इंजन बताया. बैठक में नेपाल के मंत्री तारानाथ अधिकारी, नेपाल के एम्बेसडर डॉ0 शंकर प्रसाद शर्मा, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम, बिरगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी शामिल थे. समिट के आरंभ में नेपाली राजदूतावास द्वारा नेपाल में व्यापार की संभावनाओं से अवगत कराते हुए, एक दूसरे के परस्पर समन्वय से दोनों ही देश के बीच आर्थिक संभावनाओं को गति देने में एक दूसरे के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया गया.

पत्नी के रहते 6 बच्चों की मां से बनाता रहा अवैध संबंध, आरोपी और महिला को 1-1 साल की सजा
अप्रैल 25, 2025 | 25 Apr 2025 | 6:24 PM

पत्नी के रहते 6 बच्चों की मां से अवैध संबंध बनाता रहा. मामले में आरोपी नेपोलियन महली और 6 बच्चों की मां सहोदरी देवी को 1-1 साल की सजा और दोनों पर 10- 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. नामकुम निवासी आरती महली ने अपने पति नेपोलियन महली और चचेरी जेठानी सहोदरी देवी के खिलाफ 24 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.