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रांची/डेस्क: शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों बाद सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है. यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया है.बता दें केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था.
156 दिन जेल में रहे अरविंद केजरीवाल
बता दें कि ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया. जिसके बाद उन्हें आम चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिन के लिए रिहा किया गया. 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. अगर केजरीवाल की 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो वो कुल 156 दिन जेल में रहे.
जमानत के लिए शर्तें
* अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जायेंगे.
* किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक जरूरी न हो.
* अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे.
* किसी भी गवाह से केजरीवाल किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे.
* किसी भी आधिकारिक फाइल (जो इस केस से जुड़ी हो) तक पहुंच नहीं रखेंगे.
* जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे.