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रांची/डेस्क: यह मामला उत्तर प्रदेश के बरहज क्षेत्र की है, जहां एक युवक ने युवती के साथ छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में उत्तर प्रदेश के Deoria District Court ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसे लोग काफी ज्यादा खुश हैं.
जानें पूरा मामला
यह मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां आरोपी मानवेन्द्र जायसवाल एक युवती के साथ शादी करने के लिए उसपर दबाव बना रहा था. जब युवती ने शादी से इनकार कर दिया तो आरोपी को यह बात बर्दाश्त नहीं हो पाया. उसी बीच उस युवती की शादी कही और तय हो गई थी. शादी तय होने पर युवती के घरवालों ने पूजा पाठ का आयोजन किया था. पूजा से लौटते वक्त आरोपी ने युवती पर दो गोली चला दी.
पीड़िता की बची जान
जिसमें से एक गोली युवती को लग गई. उसके बाद घायल युवती को उसके परिजन इलाज के लिए देवरिया हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया. हालांकि युवती अब खतरे से बाहर हैं. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.
Deoria District Court का फैसला
Deoria District Court की अपर सत्र न्यायाधीश छाया नैन ने इस मामले में कोर्ट में आरोपी मानवेन्द्र को छेड़छाड़ और लड़की पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 10 साल की सजा और 32 हजार रुपये के जुर्माने का फैसला सुनाया हैं.
आरोपी के पिता है चेयरमैन
जानकरी के मुताबिक आरोपी मानवेन्द्र के पिता विन्देस्वरी जायसवाल देवरिया के बरहज नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन थे.