बसंत कुमार साहू/न्यूज़11 भारत
सरायकेला/डेस्क: भारत निर्वाचन आयोग के निदेश पर चुनावी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और मजबूत करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला द्वारा समाहरणालय सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक किया गया. बैठक में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाताओं का पंजीकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक का अनुपालन करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के संबंध में बिंदुवार चर्चा की गयी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझाव आमंत्रित किये गये.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मतदाता सूची त्रुटिरहित हो, प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो. मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, सुधार करना आदि का काम निरंतर चलता रहता है. उन्होने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ निरंतर सम्पर्क में रहें तथा अपने बूथ लेवल एजेंट का चयन कर जिला निर्वाचन कार्यालय को सूची उपलब्ध कराए. साथ ही उपायुक्त ने 1950 टोल फ्री मतदाता हेल्प लाईन नम्बर का आम लोगों के बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की अपील की.
बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के द्वारा कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और मजबूत करने को लेकर सुझाव साझा किए गए. इस दौरान मृत एवं शिफ्टेड मतदाता जो अपने निवास पते पर अनुपस्थित रहते है का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने सम्बन्धित सुझाव पर उपायुक्त ने कहा कि गैर चुनावी वर्ष में संबंधित क्षेत्र के बीएलओ से सत्यापन प्रतिवेदन कराकर नाम हटाने की कारवाई की जाएगी. वही एक से अधिक जिला या राज्य मे मतदाता सूची मे नाम वाले मतदाताओं का जाँचोपरान्त मतदाता सूची से नाम विलोपीत करने की सुझाव पर उपायुक्त नें कहा कि शेष बचे हुए मतदाताओं का भी मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक करा लिया जायेगा इस प्रक्रिया मे आप सभी भी सहयोग करें जिससे ऐसे मतदाताओं की पहचान कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकें. शहरी क्षेत्र मे कम मतदान प्रतिशत को देखते हुए BLOs के माध्यम से बूथवार मतदाताओं का सत्यापन कर नजदिकी मतदान केंद्र पर नाम जोड़ने का सुझाव पर उपायुक्त नें कहा की सभी राजनितिक दल आगामी 27 मार्च 2025 तक बूथ लेवल एजेंट का चयन कर जिला निर्वाचन कार्यालय को सूची उपलब्ध कराए ताकि बीएलओ के साथ बीएलए को टैग कर मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके.

बैठक में अपर उपायुक्त सरायकेला-खरसावां -सह- निर्वाची निबंधन पदाधिकारी 57- खरसावां विधानसभा क्षेत्र जयवर्धन कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेंद्र उरांव, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.