झारखंडPosted at: नवम्बर 27, 2024 एक हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोपी ASI दोषी करार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: एक हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोपी लोहरदगा के कुडू थाना के तत्कालीन एएसआई सेवेयान सुरीन को दोषी करार दिया गया है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने सेवेयान सुरीन को दोषी ठहराया है. वहीं उनके सजा के बिंदु पर 28 नवंबर को सुनवाई होगी. दोषी पाए जाने पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया.
बता दें कि कुंडू थाना के तत्कालीन एएसआई सेवेयान सुरीन ने शिकायतकर्ता मोहम्मद अब्दुल रशीद का मोटरसाइकिल को पकड़कर थाना में जब्त किया था. कोर्ट ने थाना के अधिकारी को मोटरसाइकिल छोड़ने का आदेश दिया था. लेकिन थाना में जप्त मोटरसाइकिल को छोड़ने के एवज में आरोपी ने 1 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर दी. जिसको लेकर पीड़ित शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना ACB को दी. एसीबी की टीम ने 22 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में आरोपी को मामले में जमानत मिली थी.