भरत मंडल/न्यूज 11 भारत
गांडेय/डेस्क: गांडेय प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पीएलवी की टीम ने दौरा करके ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल श्रम, नशा मुक्ति, समेत अन्य विषयों में बिन्दु वार जानकारी दिया. बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत 90 दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. टीम में शामिल पीएलवी वासुदेव पंडित, आनन्द पंडित, प्रीति कुमारी एवं अस्मिता कुमारी आदि ने प्रखंड के मोहनपुर, पंडरिया, दुखियाडीह, पंचनटांड़ में कार्यक्रम करके ग्रामीणों को जागरूक किया.
अधिवक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है. 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानून में निषिद्ध है. इस दौरान टीम ने ग्रामीणों को बाल श्रम अधिनियम की जानकारी दी तथा ग्रामीणों को नशा मुक्ति के विषय में भी जागरूक किया.