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रांची/डेस्क: मुंबई में बुधवार को एक विशेष अदालत ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली में तैनात प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सहायक निदेशक विशाल दीप की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई थी. अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह विशाल दीप को "स्कॉलरशिप घोटाला" मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद रिहा करे.
यह मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां दोनों केंद्रीय एजेंसियां एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं. विशाल दीप को मंगलवार को सीबीआई की चंडीगढ़ टीम ने मुंबई में गिरफ्तार किया. हालांकि, अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए बुधवार शाम तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. दीप की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा 22 दिसंबर को दायर की गई दो एफआईआर के आधार पर हुई, जिनमें उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे.
सीबीआई ने आरोप लगाया कि दीप का भाई हरियाणा में एक वाहन में दीप के नाम पर 55 लाख रुपये की रिश्वत ले रहा था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वह भागने में सफल रहा. बाद में दोनों को पकड़ लिया गया और वे अब जेल में हैं.