न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: भारतीय रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफ़र करते है. ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन से सफ़र करने को कई लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और सस्ता मानते है. इसके अलावा लंबी दूरी के लिए भी कई लोग सड़क मार्ग से सफ़र करने के बजाय ट्रेन से सफ़र करने प्रेफर करते है. ऐसे में ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों के लिए भारतीय रेल ने नियम भी बनाए है. यह नियन यात्रियों के सुविधा के लिए ही बनाये गए है. इन नियमों का पालन करने से यात्रियों को कोई परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा. लेकिन इन नियमों को लेकर कई लोगों को जानकारी नहीं होती है. ट्रेन हादसे और ट्रेन सफ़र के दौरान मौत के लिए भी नियम बनाये गया है. कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता रहता है कि अगर ट्रेन का हादसा नहीं हुए हो, लेकिन सफ़र के दौरान किसी की मौत हो जाती है, तब क्या उस व्यक्तो को मुआवजा मिलेगा कि नहीं. आइए इस सवाल का जवाब हम आपको इस खबर में देते है.
ट्रेन हादसों में मिलता है मुआवजा
भारतीय रेल परिवहन विभाग के नियम के मुताबिक, अगर रेलवे के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो भारतीय रेल इसके लिए मुआवजा देती है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मौत सफर के दौरान बिना रेलवे के कारण हो जाती है, तब उसे भारतीय रेल कोई मुआवजा नहीं देती है.
क्या ट्रेन में चढ़ते-उतरते वक्त हादसे पर मिलेगा मुआवजा?
अक्सर कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन में चढ़ते-उतरते वक्त कई लोग हादसे का शिकार हो जाते है. वह चढ़ते-उतरते वक्त ट्रेन इ नीचे आ जाते है और उनकी मौत हो जाती है. ऐसे में अगर चढ़ते-उतरते वक्त यात्रियों की गलती पाई जाती है, तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है. वहीं अगर इस क्रम में रेलवे की गलती पाई जाती है तो, उस समय मुआवजा दिया जाता है. भारतीय रेल केवल रेलवे की गलतियों से होने वाले हादसे में घायल या मृत यात्रियों को मुआवजा देता है.
कितनी मिलती है मुआवजा राशि?
यात्री जो IRCTC ट्रेन से सफर करती है उन्हें केवल 35 पैसे के लगभग शून्य प्रीमियम 10 लाख रुपए तक का इन्शुरन्स दिया जाता है. यात्रियों के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बीमा कवर इसे ही माना जाता है. टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC के ऐप पर पेमेंट करते समय इस बीमा को सेलेक्ट करने का विकल्प दिया जाता है. इसमें ख़ास बात यह है कि एक PNR में जितने भी यात्रियों के नाम होते है उन सब पर ये इंश्योरेंस लागू होता है.