झारखंडPosted at: जनवरी 16, 2025 बांस से पीटकर गज्जू की हत्या मामले में कोर्ट ने सुमित लोहार उर्फ़ पेट्रोल को सुनाई 7 साल की सजा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: इरादतन हत्या के जुर्म में रांची सिविल कोर्ट ने कांके के बोड़ेया रोड निवासी दोषी सुमित लोहार उर्फ़ पेट्रोल लोहार को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ सुमित पर कोर्ट ने 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. प्राथमिकी के अनुसार, गज्जू नाम के व्यक्ति को सुमित ने बांस से पीटा था. ऐसे में गज्जू गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसके बाद रिम्स में गज्जू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
आपको बता दें कि सुमित ने गज्जू को 10 फरवरी 2019 को पीटा था. इसके बाद मृतक गज्जू की बहन गीता देवी ने लालपुर थाने में सुमित के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों को पेश किया था. इन्हीं गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.