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रांची/डेस्क: धनबाद NRHM घोटाला मामले का किंगपिन प्रमोद कुमार सिंह को कोर्ट का झटका मिला है. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने प्रमोद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उसने 28 फरवरी को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. गिरफ्तारी के बाद से ईडी उससे 3 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है. बीते माह ईडी ने गिरफ्तार किया था. 12 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर पीएमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया था. ईडी की जांच में 9.39 करोड़ की अवैध निकासी का मामला सामने आया था. प्रमोद कुमार सिंह और एक अन्य कर्मी शशि भूषण प्रसाद ने पद का दुरुपयोग कर अवैध निकासी की थी. भ्रष्टाचार को लेकर पहले ACB ने कार्रवाई की थी.
साल 2011-12 में आवंटित 6 करोड़ 97 लाख 43 हजार से अधिक की राशि के गबन का मामला पकड़ में आने के बाद प्रमोद कुमार सिंह समेत 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. पीएचसी के लिए आवंटित राशि को प्रमोद ने अपने खाते में मंगवाकर खर्च किया. उसके खातों में पीएचसी के 10 अकाउंट की राशि ट्रांसफर की गई थी. प्रमोद की पत्नी प्रिया सिंह के अकाउंट में भी गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर किए गए थे.
घोटाला सामने आने के बाद प्रमोद सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था. जिसके बाद ACB द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की. साल 2024 के जुलाई और अगस्त माह में ईडी ने छापेमारी की. जिसमे कई दस्तावेज समेत 2 लाख 17 हजार बरामद किया गया था. ईडी की जांच में प्रमोद कुमार सिंह और शशि भूषण प्रसाद ने पद का दुरुपयोग कर NRHM निधि के 9.39 करोड़ की अवैध निकासी की थी. 2 सितंबर 2024 को ईडी ने प्रमोद और उनके परिवार की 1.63 करोड़ की संपति के अलावा 3 महंगी गाड़ियां जप्त की थी और उनके बैंक अकाउंट भी फ्रिज कराया था.