राज हल्दार/न्यूज़11 भारत
खूंटी/डेस्क: खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड के जरिया गढ़ थाना क्षेत्र कई कई गांवो में निषेधाज्ञा लागू किया गया. अनुमंडल दंडाधिकारी दीपेश कुमारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया है. अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया की जरिया गढ़ क्षेत्र के चांपी, गाड़ाटोली, मिटकोरा व उकड़ीमाड़ी गांव में हाथियों का झुंड लगातार विचरण कर रहे है. इस कारण संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लगाया गया है. उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह निषेधाज्ञा 27 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025 के मध्याह्न 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगी.
यह निर्णय उन्होंने तब लिया जब चांपी गांव में 21 हाथियों का झूंड जंगल से निकलकर खेतों में पहुंच गये. उन हाथियों के झूंड के पीछे सैकड़ों ग्रामीणों के दौड़ने का संज्ञान उन्हें मिला. जिस खतरे को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू किया है.उन्होंने निर्देशित किया कि उपरोक्त वर्णित ग्राम के समीप वैसे सभी स्थल, जहां जंगली हाथियों का झुंड उपस्थित हो, 05 (पांच) या उससे अधिक व्यक्तियों को किसी प्रकार से एकत्रित होने एवं आम रास्ता को किसी प्रकार के मांग को लेकर अवरूद्ध करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. यह निषेधाज्ञा कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों, बाजार-हाट या मेला में एकत्रित आम लोगों, मंदिर-मस्जिद, गिरजाघर में पूजा-अर्चना, शादी-विवाह के लिए आमंत्रित लोगों एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा.
इन निषेधित क्षेत्रों में अनुज्ञप्त हथियारों को धारण करने पर निषेध लगाया गया है एवं किसी प्रकार का घातक हथियार / आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने अथवा ले जाने की पूर्णतः मनाही है. हथियार में (वृद्ध एवं अपंगों के टहलने की छड़ी, नेपालियों का 6" की खुखरी व सिख समुदाय का कृपाण के साथ अपने कर्त्तव्य पर तैनात सुरक्षा कर्मी की लाठी या आग्नेयास्त्र को छोड़कर) साथ ही एक साथ 03 (तीन) से अधिक वाहनों (पुलिस / सरकारी वाहनो को छोड़कर) के परिचालन पर भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. निषेधित क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
जनता से अनुमंडल दंडाधिकारी ने अपील किया है कि आदेश का पालन किया जाए. इसके वालावा जंगली हाथियों से दूरी बनाये रखे. लोक परिशांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश लागू किया गया है. इसके अलावा उन्हें अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाने के लिए कहा गया है. कसीस भी आदेश का उल्लंघन करने से कानूनी कार्रवाई की जाएगी.