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रांची/डेस्कः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कंप्लेन केस में आज ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. ईडी ने एमपीएमएलए की कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. इश दौरान ईडी ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत छूट नहीं मिलनी चाहिए. कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कोर्ट में बिना उपस्थिति के केस चलाने की अनुमति दी जाए. बता दें, हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी के जवाब पर 3 अगस्त को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है. बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के लिए छूट का आग्रह करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है.
'ईडी के समन का CM हेमंत ने किया उल्लंघन'
आपको बता दें, जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किए थे लेकिन वे सिर्फ दो समन में ही ईडी के समक्ष मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे. बाकी आठवें समन पर वे पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. वहीं मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अबतक प्रइमा फेसी (प्रथम दृष्टया) यह माना है कि ईडी के समन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उल्लंघन किया है. बता दें, मामले में हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट का भी रूख कर चुके है.