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रांची/डेस्क: प्रथम जेपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी लखीराम बास्की की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उसपर गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटक रही हैं. इस मामले में आरोपी अरविंद कुमार लाल, साधना जयपुरिया, संजय पांडे, अंजना दास और कुमुदिनी टुडू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी हैं. इस घोटाला मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 74 के खिलाफ सीबीआई ने विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई ने 12 साल में जांच पूरी करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर आरोपियों को समन किया हैं.
समन जारी होने बाद से आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हैं. लिहाजा गिरफ्तारी के बचने के लिए आरोपियों के द्वारा याचिका दाखिल किया गया. बता दे कि, सीबीआई की जांच में भारी गड़बड़ी के साक्ष्य मिले थे. नियुक्ति पाने वाले कई लोग प्रमोशन पाकर वरीय अधिकारी बन गए है और राज्य सरकार के अलग-अलग विभाग में सेवा दे रहे हैं.