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रांची/डेस्क: मंगलवार को निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर अपनी रिहाई की मांग की है. शनिवार को रांची की PMLA (प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह यह बताएं कि पूजा सिंघल कब से जेल में बंद हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हो चुकी है. इसके बाद जेल अधीक्षक ने अदालत में जवाब दाखिल किया है. पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने इस मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए समय देने का अनुरोध किया है.
सूचना के अनुसार, पूजा सिंघल अब तक लगभग 28 महीनों से जेल में बंद हैं. उनके अधिवक्ता का कहना है कि नए कानून के तहत, यदि किसी आरोपी को किसी मामले में लंबी अवधि तक जेल में रहना पड़ा हो और उस मामले में दी जाने वाली सजा की अवधि का एक तिहाई समय न्यायिक हिरासत में गुजार चुका हो, तो उसे जमानत दी जा सकती है. पूजा सिंघल की याचिका पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी.