झारखंडPosted at: दिसम्बर 03, 2024 झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड आंदोलन से जुड़े 1975 के केस में एक को दी बेल, साक्ष्य के अभाव में शिबू सोरेन पहले हो चुके है बरी
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड आंदोलन (अलग राज्य की मांग) से जुड़े लगभग 50 वर्ष पुराने मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अभियुक्त रामा कांत दत्ता को आज जमानत दे दी है. इस मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के अध्यक्ष शिबू सोरेन भी अभियुक्त थे, लेकिन उन्हें निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में रामा कांत दत्ता की अपील पर सुनवाई हुई. 1975 में जामताड़ा में दर्ज इस केस में रामा कांत दत्ता, शिबू सोरेन और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे. यह मामला झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन के दौरान दर्ज किया गया था.निचली अदालत ने इसी वर्ष रामा कांत दत्ता को दोषी करार दिया था, हालांकि वह अब लगभग 75 वर्ष के हो चुके हैं. रामा कांत दत्ता की ओर से उनके वकील संजीव कुमार और मोहम्मद शादाब ने बहस की.