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रांची/डेस्क: जानलेवा हमला करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पति-पत्नी समेत 4 आरोपियों को अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में शिवशंकर कुमार उर्फ शंभू ,पत्नी बेबी देवी बेटा करण साहू और कृष्ण देव साहू ट्रायल फेस कर रहे थे. बता दें कि मामूली विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया था.
इस घटना को लेकर 10 अक्टूबर 2020 को डोरंडा थाना में कांड संख्या 277/2020 के तहत केस दर्ज कराया गया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि बिरसा चौक रोड नंबर 3 निवासी आशुतोष पांडे अपनी गाड़ी से घर पहुंचा था. उनके गाड़ी से धुआं निकलने का बहाना बनाकर अभियुक्तों ने वादी के पिता पर डंडा और ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया था और गंभीर रूप से घायल कर दिया था. ऐसे में पुत्र आशुतोष पांडे बचाव करने पहुंचा तो उसपर भी ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया था. इस कारण दोनों पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
