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रांची/डेस्क: दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अब सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि सीधा 'पेट्रोल-डीजल' बंद करने का ऐलान हो चुका हैं. अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली या 10 साल पुरानी डीजल वाली है तो 1 जुलाई से दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल नहीं मिलेगा. जी हां, यह फैसला अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उतर चुका हैं.
क्या है आदेश?
CAQM (Commission for Air Quality Managemant) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में एक बड़ा कदम उठाया हैं. इसके अनुसार, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा. यह रोक सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत जैसे शहरों में 1 नवंबर से यह नियम लागू होगा. एनसीआर के बाकी हिस्सों में यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.
कैसे होगी पहचान?
दिल्ली सरकार कोई चूक नहीं चाहती. इसलिए राजधानी के 372 पेट्रोल पंप और 105 सीएनजी स्टेशन पर हाईटेक कैमरे और स्कैनिंग सिस्टम लगाए जा चुके हैं. इन ,कैमरों से गाड़ी की उम्र की जांच होगी और जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी सामने आएगी, पंप ऑपरेटर को फ्यूल देने से रोका जाएगा.
क्या करें गाड़ी मालिक?
अगर आपकी गाड़ी इस नियम के दायरे में आती है तो यह तो EV में अपग्रेड करें या फिर गाड़ी को स्क्रैप करवा कर नई पॉलिसी के तहत लाभ लें.