न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः टेरर फंडिंग के आरोपी TPC के जोनल कमांडर भीखन गंझू की जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. बता दें, यह टेरर फंडिंग का यह पूरा मामला चतरा के टंडवा स्थित मगध आम्रपाली कोयला परियोजना से जुड़ा है. मामले में इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने भीखन गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसेक बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी.
भीखन गंझू 25 मार्च 2022 से जेल में बंद है मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों से धन इकट्ठा करने में सहायता करने के इरादे से अभियुक्तों के साथ एक आपराधिक साजिश रची थी और जानबूझकर लेवी से वसूली गई राशि को छुपाया था. इस संबंध में प्रार्थी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वह एक दैनिक श्रमिक है. लेवी वसूली से उसका कोई नाता नहीं है. बता दें, टेरर फंडिंग मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में डे-टू-डे चल रही है. एनआईए की तरफ से मामले में अबतक करीब 114 गवाहों को प्रस्तुत किया जा चुका है.