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मोबाइल के लिए हुए मामूली विवाद में महिला की हत्या मामले में सुनवाई पूरी, 25 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला

मोबाइल के लिए हुए मामूली विवाद में महिला की हत्या मामले में सुनवाई पूरी, 25 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: मोबाइल के लिए हुए मामूली विवाद में महिला की हत्या मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. अब 25 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.  बता दें कि मोबाइल के लिए हुए मामूली विवाद में महिला की हत्या हुई थी. बेड़ों पवार हाउस के पास की सोनी कुमारी की लव मैरेज लापुंग थाना क्षेत्र के कोयसारा गांव निवासी सूरज उरांव से साल 2018 में हुआ था. शादी के कुछ साल बाद सूरज उरांव की दोस्ती किसी दूसरी महिला से हो गई थी, जिसे घर लाकर साथ रहने लगा था. 

 

22 अप्रैल 2021 को सूरज अपनी पत्नी सोनी के घर बेड़ों पहुंचा और साथ ले जाने की बात कहकर उसका मोबाइल लेकर चला गया. बाद में सोनी मोबाइल लेने के लिए सूरज के घर पहुंची तो विवाद होने लगा. जिसके बाद सोनी की मां शकुंतला देवी भी मोबाइल की मांग को लेकर पहुंची तो विवाद और बढ़ गया. उसी दौरान सूरज और उनके परिवार के लोगों ने सोनी और उनकी मां के साथ मारपीट की. शकुंतला देवी के सिर पर पत्थल से वार किए जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई थी. घटना को लेकर सूरज और उनके परिजन के खिलाफ लापुंग थाना में कांड संख्या 11/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 

 


 

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चारा घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, CBI की ओर से लालू यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर याचिका दाखिल
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पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है. सीबीआई की अधिवक्ता ने अदालत से समय दिए जाने की मांग की है जिसे अदालत ने स्वीकार किया. मामला देवघर जिले में चारा घोटाले से जुड़ा है. बता दें कि साढ़े तीन साल सजा को और बढ़ाये जाने को लेकर CBI ने याचिका दायर की है.

हत्या के मामले में बाप-बेटा को दोषी करार, 29 अप्रैल को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई
अप्रैल 25, 2025 | 25 Apr 2025 | 7:03 PM

हत्या के मामले में बाप-बेटा को दोषी करार दिया गया है. 29 अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. आरोपी सूरज उरांव और मोगोचंद्र उरांव कर रहे थे ट्रायल फेस कर रहे थे. दोनों को प्रयुक्त साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी करार दिया. बता दें कि बेड़ो निवासी सोनी कुमारी ने अपने पति सूरज उरांव के साथ ससूराल वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मोबाइल के लिए हुए मामूली विवाद में सोनी की मां की हत्या कर दी गई थी.

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