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रांची/डेस्क: भाजपा के तत्कालिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सशरीर उपस्तिथि में छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हुई. एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 23 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा.
एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने उपस्तिथि के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया है. सशरीर उपस्तिथि में छूट की राहुल गांधी ने कोर्ट से गुहार लगाया है. सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर लगाया गुहार है. बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमाना का केस दायर किया था.
बता दें कि मार्च 2018 को कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था. महाधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. 2018 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे. राहुल के बयान को लेकर अमित शाह के छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है. अमित शाह पर अपतिजनक टिप्पणी करने को लेकर रांची और चाईबासा में केस किया गया था.