न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: समन का अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. सशरीर उपस्तिथि से छूट की मांग वाली याचिका खारिज हुई. एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने याचिका की खारिज कर दी है. सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर हेमंत ने सशरीर उपस्थिति से छूट की गुहार लगाया था.
बता दें कि 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन किया था. महज 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. वे 8 समन पर उपस्थित नहीं हुए थे. ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद का मामला दर्ज कराया था.
कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर हेमंत की उपस्थिति के लिए समन जारी किया था. हेमंत अब तक एक बार भी कोर्ट में उपस्थित नही हुए है.