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रांची/डेस्क: 1250 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सवा दो साल बाद जेल से बाहर आएगा. पंकज मिश्रा पीएमएलए की विशेष कोर्ट में बेल बॉन्ड भरकर नियमित जमानत ले ली है. कोर्ट ने 2-2 लाख के दो निजी मुचलका पर नियमित जमानत दी है.
बता दें कि, पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था. 19 जुलाई 2022 को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. 8 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा और उनके करीबियों के डेढ़ दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी. उस छापेमारी में 5.34 करोड़ की बरामदगी हुई थी. जिसके बाद 15 जुलाई को पंकज मिश्रा और उनके कारीबियों के खाते में जमा पैसों को जब्त किया था.