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रांची/डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू आवास में लैब खोलने जाने को लेकर राज्य आवास बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है. बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा है कि जिन लोगों को बोर्ड ने जमीन आवंटित की थी. उस जमीन पर आवास ही रहेगा. यदि ऐसे घरों का इस्तेमाल व्यवसायिक रूप में होता है तो यह गैर कानूनी हैं. पूर्व कप्तान के आवास का भी मामला उनके संज्ञान में आया है.
बोर्ड की नजर में सब बराबर
अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में बोर्ड के कर्मचारियों को जांच करने के निर्देश फिलहाल दिए गए है. जांच के बाद यह देखा जाएगा कि धोनी को किस तरीके से आवास आवंटित किया गया था यदि यह साबित हुआ कि मकान के रूप में देने से उसके अलावे इसका व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है तो बोर्ड कार्रवाई करेगा. इससे पहले भी कई लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है. और कुछ आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की है. उन्होंने कहा कि बोर्ड की नजर में सब बराबर हैं.
जानिए पूरा मामला
मामला दरअसल, यह है कि पूर्व कप्तान एमएस धोनी को हरमू रोड स्थिय प्लॉट आवंटित किया था. उस आवंटित भूमि पर उन्होंने शानदार घर बनाया और वर्षों वह उसी में रहे भी. अब वह रिंग रोड स्थित दलादली के निकट अपने फॉर्म हाउस में रहते हैं. खबर है कि धोनी अपने पुराने घर में, जिसकी जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी, एक लैब खोलने जा रहे हैं.