झारखंडPosted at: मार्च 05, 2025 नव विवाहित पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को बेल से इनकार, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: नव विवाहित पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति टिंकू कुमार यादव को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है. बता दें कि दहेज के लिए टिंकू कुमार यादव ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. 27 मार्च 2024 को हत्या की घटना को अंजाम दिया था.
16 अक्टूबर 2024 को चुटिया पुलिस आरोपी पति टिंकू कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. घटना को लेकर मृतिका के पिता ने चुटिया थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. मृतिका और आरोपी पति की शादी 23 जनवरी 2023 को हुई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते करने लगे थे और शादी के दूसरे साल 27 मार्च 2024 को हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था.