अनंत/न्यूज़11भारत
बेरमो/डेस्क: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के मामले में दोषी जारंगडीह निवासी बसंत करमाली को आठ महीने की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
मामले का विवरण
कथारा स्टॉफ कॉलोनी निवासी परिवादी नवल किशोर सिंह ने 2020 में न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था. उन्होंने बताया कि अभियुक्त बसंत करमाली से उनकी मित्रता थी और दोस्ताना कर्ज के रूप में दो लाख रुपये दिए गए थे. इसके बदले बसंत करमाली ने एक चेक दिया, लेकिन बैंक में चेक जमा करने पर वह बाउंस हो गया. कई बार पैसा लौटाने की मांग के बावजूद अभियुक्त ने राशि नहीं लौटाई, जिसके बाद परिवादी ने चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया.
न्यायालय का फैसला
मामले में उपलब्ध गवाहों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने अभियुक्त बसंत करमाली को दोषी ठहराते हुए आठ महीने की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
अभियुक्त ने की उच्च न्यायालय में अपील की अर्जी
सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की अनुमति मांगी. इसके बाद अभियुक्त बसंत करमाली को जमानत पर रिहा कर दिया गया.
परिवादी का पक्ष और अधिवक्ता की भूमिका
परिवादी नवल किशोर सिंह की ओर से अधिवक्ता समीर कुमार सामंता और पंकज कुमार सिंह ने न्यायालय में प्रभावी बहस की.