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रांची/डेस्क: अगर आपके भी पैसे सहारा इंडिया की सेविंग स्कीम्स में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि निवेशकों का पैसा जल्द लौटाया जाए, और इसके लिए समूह अपनी संपत्तियों को बेच सकता है. कोर्ट ने सेबी-सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं, ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जा सके.
सहारा ग्रुप पर संपत्ति बेचने का कोई प्रतिबंध नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा ग्रुप पर अपनी संपत्ति बेचने पर कोई रोक नहीं है. कोर्ट ने साफ किया है कि संपत्ति बेचकर समूह को 10,000 करोड़ रुपये सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा करने होंगे.
2012 के आदेश की अनदेखी
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 31 अगस्त, 2012 को निर्देश दिया था कि सहारा की कंपनियां SIRECL और SHICL को निवेशकों की रकम 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को लौटानी होगी. कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी सहारा ग्रुप ने इस आदेश का पालन नहीं किया है.
संपत्ति बेचने के आदेश, लेकिन सर्किल रेट से कम नहीं
अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वह अपनी संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाए. हालांकि, यह शर्त रखी गई है कि संपत्तियों को सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेचा जाएगा. यदि ऐसा करना जरूरी हो, तो पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.
निवेशकों को मिल सकती है राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद तीन करोड़ से अधिक निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण जगी है. इनमें से अधिकांश निवेशक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने सहारा की चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपनी गाढ़ी कमाई जमा की थी. हालांकि, निवेश की अवधि समाप्त होने के बावजूद, उन्हें अब तक उनका पैसा वापस नहीं मिला था.
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सहारा की चार प्रमुख कोऑपरेटिव सोसाइटीज
सहारा ग्रुप की चार प्रमुख कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनमें लोगों ने पैसा जमा किया था, वे हैं:
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