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रांची/डेस्क: झारखंड HC के जस्टिस एके राय की बेंच में जेपीएससी परीक्षा (JPSC Exam) में गलत प्रश्न को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस सुनवाई क्रम में प्रार्थी द्वारा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग भी की गयी. कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश पास नहीं किया है. जेपीएससी (JPSC) ने 7 जून को मुख्य परीक्षा आयोजित की है. इस विषय में प्रार्थी आलोक नंदन व दूसरे की तरफ से HC में याचिका दायर की गयी है.
बता दें, इस सुनवाई के बीच में कहा गया कि जेपीएससी सिविल सेवा (JPSC Civil Services) के लिए भर्तियां कर रहा है. इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा ली गयी थी. इसमें 4 गलत प्रश्नों को लेकर जेपीएससी के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी गयी थी. जेपीएससी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया. इन प्रश्नों के अंक मिलने पर उनका सिलेक्शन हो जायेगा.
उम्मीदवारों से प्रश्नों पर आपत्ति मांगी गई थी
JPSC की तरफ अधिवक्ता संजय पिपरवाल के साथ प्रिंस कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी साल 2017 की बैकलॉग सीटों पर नियुक्तियां कर चुका है. बता दें, प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत उम्मीदवारों से प्रश्नों पर आपत्ति मांगी गई थी. जिसके बाद आपत्ति के बाद संशोधित मॉडल आंसर भी जारी किया गया.