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रांची/डेस्क: आज,शुक्रवार (21 मार्च) को आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया में चयनित होने के बाद CDPO द्वारा नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी हैं. और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
चतरा की सोनी कुमार ने इस मामले में याचिका दायर की गई है, जिसे CDPO द्वारा रद्द कर दिया गया था. हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता फैसल अल्लाम ने अपने तर्क प्रस्तुत किए.