न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः हाईकोर्ट ने झारखंड के स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर को शुक्रवार को सशरीर अदालत में उपास्थित होने का निर्देश दिया है. गुरुवार को भी रिम्स के डायरेक्टर डॉ राजकुमार कोर्ट में हाजिर हुए थे. इस दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा कि रिम्स की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है. इसपर डॉ राजकुमार ने अदालत को बताया कि रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए जो प्रपोजल उन्होंने अलग-अलग विभागों को दिए थे, वह फिलहाल रुके हुए हैं. जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव सहित रिम्स डायरेक्टर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है.
बता दें कि गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने समाजसेवी ज्योति शर्मा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की. याचिका में रिम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधा दिलाने, एमआरआई मशीन सहित अन्य चिकित्सा उपकरण को ऑपरेशनल रखने को लेकर सवाल किये गए थे.