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रांची/डेस्क: 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रैली मे रांची पुलिस द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, उस मामले में उच्च न्यायालय ने आज प्राथमिकी ही निरस्त कर दी है. मामले में आरोपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित संगठन महामंत्री कर्मवीर, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, ढुलू महतो, अमर कुमार बाउरी, कुशवाहा शशि भूषण, अपर्णा सेन गुप्ता, डॉ नीरा यादव, राज सिन्हा, नीलकंठ सिंह मुंडा, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, भानु प्रताप शाही, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल सहित 51 भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि लालपुर थाना में संजय कुमार, कार्यपलक दंडाधिकारी के आवेदन पर भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें हत्या के प्रयास का धारा भी लगाया था. इस मामले में पुलिस ने आंसू गैस का गोली, रबर गोली और खूब लाठी चलाई थी, जिससे दर्जन भर से उपर भाजपा नेता घायल हुए थे और अस्पताल मे भर्ती हुए थे. मामले की अंतिम सुनवाई आज उच्च न्यायालय में हुई और न्यायालय ने लालपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया. इससे पूर्व न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि तीन सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर करें, तब राज्य सरकार ने शपथ पत्र भी दायर किया था.