न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने शराब दुकानों को मैन पावर आपूर्ति करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दी हैं. कोर्ट ने राज्य के उत्पाद विभाग द्वारा इन कंपनियों की बैंक गारंटी जब्त करने से आदेश पर रोक लगा दी हैं. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगले सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की.
यह मामला तब सामने आया जब उत्पाद विभाग ने 9 जनवरी को मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान न करने पर उनकी बैंक गारंटी जब्त करने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के खिलाफ कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से आदेश पर रोक लगा दी. कंपनियों ने अदालत से विशेष सुनवाई का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार करते हुए अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की हैं.