बार की स्वतंत्रता

बार की स्वतंत्रता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता स्वाति सिन्हा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध-प्रदर्शन 

झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता स्वाति सिन्हा व अन्य राज्यों की महिला अधिवक्ताओं ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया. 

By : News11 Bharat
बार की स्वतंत्रता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता स्वाति सिन्हा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध-प्रदर्शन 

न्यूज़11 भारत 
नई दिल्ली/डेस्क:
झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता स्वाति सिन्हा के नेतृत्व में आज बार की स्वतंत्रता को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया. झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता स्वाति सिन्हा व अन्य राज्यों की महिला अधिवक्ताओं ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में झारखंड सहित पूरे देश से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष अधिवक्ता शामिल हुए.

अधिवक्ता स्वाति सिन्हा ने कहा कि योगमाया बनाम भारत संघ मामले में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, जिसमें 20 प्रतिशत चुनाव के माध्यम से और 10 प्रतिशत सहयोजन (को-ऑप्शन) के माध्यम से रखा गया था. सहयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाएं अक्सर आगे नहीं आ पातीं और चुनाव नहीं लड़तीं, इसलिए उन्हें सहयोजित किया जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि जब महिलाएं मौजूद हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा और छठे-सातवें स्थान पर आईं, तो बाहर से महिलाओं को लाने की क्या आवश्यकता है? यह पक्षपात (फेवरिटिज्म) को बढ़ावा देगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों को लाया जाएगा जो उनके पसंदीदा या करीबी होंगे.

स्वाति सिन्हा ने कहा कि हमने आज इस मनमाने आदेश के खिलाफ विरोध शुरू किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, जिसमें कहा गया है कि जो 2 महिलाएं सहयोजित होंगी, उनमें से एक सीनियर एडवोकेट होगी और एक रिटायर्ड जज होगी. अब सवाल उठता है कि जो महिलाएं चुनाव में छठे-सातवें स्थान पर रहीं, उनको नहीं लिया गया, बल्कि ऐसे लोगों को सहयोजित किया जा रहा है जिन्होंने इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया.

उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस विषय में अपना आवेदन लगाया था, जिसमें उन्होंने यह तंत्र सुझाया था कि जो महिलाएं छठे-सातवें स्थान पर हैं, उन्हीं को सहयोजित किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि यह एक निष्पक्ष तंत्र है, लेकिन अचानक 4 अगस्त 2026 को एक आदेश आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि एक सीनियर एडवोकेट और एक रिटायर्ड जज रहेंगी. अनुच्छेद 220 कहता है कि हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जिस राज्य से सेवानिवृत्त हुई हैं, वहां वकालत नहीं कर सकतीं. जब वे वकालत ही नहीं कर सकतीं, तो वे बार काउंसिल की सदस्य कैसे बन सकती हैं? और यह भी कि BCI जैसी संस्था और एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के होने के बावजूद भी सभी राज्यों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों को यह शक्ति दे दी जाती है कि वे सहयोजन करें.

स्वाति सिन्हा ने कहा कि इससे बार की आजादी खत्म होगी और बार के मामलों में अनावश्यक रूप से न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा. यह हमें स्वीकार नहीं है. बार की आजादी हमें प्यारी है और जिन अधिवक्ताओं ने वोट देकर इन महिलाओं को छठे-सातवें स्थान पर पहुंचाया है, उनके साथ भी यह धोखा है. हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में जनता की इच्छा को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इस आदेश के बाद मतदाताओं की इच्छा को भी दरकिनार कर दिया गया है.