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रांची/डेस्क: हजारीबाग में वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और म्यूटेशन के आरोपों में जेल में बंद ऑटोमोबाइल व्यवसायी विनय सिंह को हाईकोर्ट ने नहीं राहत दी हैं. अदालत ने रांची और हजारीबाग में एसीबी द्वारा उनके दो शोरूम को सील करने के खिलाफ दायर की गई उनकी याचिका को खारिज कर दिया हैं. अब याचिका खारिज होने के बाद विनय सिंह के दोनों शोरूम पर एसीबी का ताला लगा रहेगा. इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई हैं.
विनय सिंह ने रांची के डिबडीह में स्थित मोटोजेन और हजारीबाग के नेक्सजेन महिंद्रा शोरूम को सील मुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उनका शोरूम कांड संख्या 9/2025 के तहत सील किया गया है.
इस मामले में विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और ऋषभ कुमार ने अपना पक्ष रखा, जबकि एसीबी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुमित गडोड़िया ने बहस की.
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