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रांची/डेस्क: साले की पत्नी से संबंध रखने पर जीजा की हत्या करने के मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने जेल में बंद आरोपी साला विनोद उरांव और उनकी पत्नी राजमुनी देवी को बेल देने से इनकार कर दिया. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने दंपत्ति की जमानत याचिका खारीज कर दी.
बताते चलें घटना अरगोड़ा थाना क्षेत्र की है. फरवरी 2025 में अशोक नगर गेट नंबर 1 के पीछे रेलवे लाइन के किनारे झाड़ी से एक अज्ञात शव बरामद किया गया था. मृतक की पहचान गुमला निवासी संजय उरांव के रूप में हुई थी.
जांच में सामने आया कि चाकू से मारकर संजय उरांव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था. इस पूरे मामले का खुलासा 11 महीने बाद हुआ था. पुलिस ने मृतक की पहचान ही नहीं की बल्कि हत्या के आरोपियों तक भी पहुंची थी. हत्याकांड को अंजाम देने वाले मास्टमाइंड विनोद उरांव समेत 4 आरिपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
मृतक संजय उरांव का साला विनोद उरांव ने ही साजिश रचकर हत्या कराई थी. पुलिस की जांच में यह सामने आया था कि संजय उरांव का अपने साले विनोद उरांव की पत्नी राजमुनी देवी से नाजायज संबंध था, जिसको लेकर एक लंबे समय से विवाद चल रहा था. विवाद के चलते मृतक के साले विनोद उरांव ने अपनी पत्नी राजमुनी देवी के सहमति से हत्या की साजिश रची थी. विनोद उरांव ने अपने दो सहयोगी अमरदीप खलखो और अनूप उरांव की मदद से चाकू मारकर संजय उरांव की निर्मम हत्या की थी. गिरफ्तारी के बाद से चारों आरोपी जेल में बंद हैं.
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