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रांची/डेस्क: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी देवराज महतो दोषी करार दिए गए हैं. 9 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. नाबालिग की मां ने दुष्कर्म को लेकर सिल्ली थाना में 30 जून 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 29 जून 2024 को दसवीं की छात्रा 15 वर्षीय नाबालिग साईकिल से अपने स्कूल गयी थी. स्कूल से दोपहर एक बजे लौटने के क्रम में अभियुक्त उसका पीछा कर रहा था. फुलटांड़ गांव और कुम्हार टीका गांव के बीच चट्टान रोड के पास अभियुक्त ने साईकिल का हैंडल पकड़कर रोक लिया और नाबालिग को किनारे ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. नाबालिग इसके बाद भागकर खेतों की ओर गयी, जहां उसके एक रिश्तेदार ने उसे अस्तव्यस्त हालत में देखा. घर आकर नाबालिग ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाना में जाकर FIR दर्ज कराया गया.
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