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रांची/डेस्क: ED अफसरों पर SC-ST एक्ट में FIR दर्ज करने के मामले में आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. दरअसल सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से 6 सप्ताह का समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय देने से इनकार कर दिया. जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है.
6 सप्ताह का समय मांगने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की एकलपीठ में आज मामले की सुनवाई हुई.
बताते चलें ईडी के तत्कालीन अधिकारियों ने FIR रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है. कपिल राज, देवव्रत झा समेत अन्य अधिकारियों की ओर यह याचिका दाखिल की गयी है. रांची के SC-ST थाना में अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है.
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