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रांची/डेस्क: सांसद निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज के खुलने का रास्ता अब पूरी तरह साफ़ हो गया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की भूमि के म्यूटेशन और अस्पताल के संचालन के लिए जरुरी परमिशन देने का आदेश जारी किया गया था.
झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज न्याय की जीत हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दिया कि राज्य सरकार बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ज़बरदस्ती अड़ंगा डाल रही है.
आज न्याय की जीत हुई ।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दिया कि राज्य सरकार बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ज़बरदस्ती अड़ंगा डाल रही है ।कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि मेरे मेडिकल कॉलेज को ग़लत तरीक़े से परेशान किया गया तो एक ही तरीक़ा है 2002 से 2026 तक जितने देवघर के… pic.twitter.com/waPdp4NKE2
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) October 1, 2026
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