न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सांसद निशिकांत दुबे को यह राहत मोहनपुर थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के खिलाफ मिली है. कोर्ट ने सांसद को राहत देते हुए कहा कि पुलिस ने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई, बल्कि मामले में जानबूझकर प्रार्थी को फंसाया गया है.
बता दें कि डॉ. निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी और पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर उसे निरस्त करने का कोर्ट से आग्रह किया था. देवघर के मोहनपुर थाने में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कांड संख्या 281 /2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बाजार में बैल खरीद बिक्री करता था उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए उसके साथ मारपीट की थी और उसका बैल भगा दिया था. निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. जबकि निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गाय-बैल की तस्करी की जाती है..
यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव में बड़ी हार के बाद RJD पर पड़ेगी टूट की मार! नीरज और चिराग ने बजायी खतरे की घंटी!