न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: JSSC-CGL परीक्षा गड़बड़ी मामले के आरोपी एजेंट दिलीप कुमार पासवान और राजन कुमार को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. दिलीप ने 18 सितंबर को और राजन कुमार ने 23 सितंबर को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. दिलीप कुमार पासवान मूल रूप से बिहार के जमुई के खैरा का रहने वाला है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नवकाडिया थाना क्षेत्र के केंदा स्थित ईस्ट केंदा कॉलोनी में रहता था. सीआईडी ने उसे 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था. सीआईडी ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की है. सीआईडी ने छानबीन में पाया कि दिलीप कुमार पासवान ने चार-पांच छात्रों को बंगाल के आसनसोल के एक होटल में प्रश्न और उत्तर रटवाया था. वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल भी हुए थे. प्रश्न और उत्तर रटवाने के एवज में दिलीप ने अभ्यर्थियों से मोटी रकम की वसूली की थी.
यह भी पढ़ें- पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, आरोप में संशोधन की मांग वाली याचिका खारिज