न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: जमीन फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिला है. भानु प्रताप प्रसाद की दो मामलों में दायर जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की. एक मामला बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला से जुड़ा है. जबकि दूसरा मामला बड़गाई के 8.46 जमीन की फर्जीवाड़ा से जुड़ा है. भानु प्रताप प्रसाद ने दोनों ही मामलों में पीएमएलए कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. 14 अप्रैल 2023 से भानु प्रताप प्रसाद न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. फर्जीवाड़ा के कई मामले भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ दर्ज है. जिसकी सुनवाई पीएमएलए और एसीबी की विशेष कोर्ट में विचाराधीन है.
ये भी पढ़ें- सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामला: IAS छवि रंजन ने वापस ली अपनी याचिका
जमीन फर्जीवाड़ा: निलंबित राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद को नहीं मिली राहत, दो मामलों में दायर जमानत याचिका खारिज
संबंधित सामग्री
प्रकृति, परंपरा और संस्कृति से जुड़ने का पर्व है करम - शिल्पी नेहा तिर्की
इस अवसर पर मंत्री ने विभिन्न खोड़हा दलों के साथ पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति में सहभागी बनकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया
चाईबासा में चाकू मारकर घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
अनुसंधान में सामने आया कि करीब डेढ़ साल पहले बैंगलोर में मजदूरी करते समय उसने मोबाइल पर वादी की पत्नी को गाली-गलौज किया था
JMM जिलाध्यक्ष करते है कोयला चोरी, पैसा उगाही कर ऊपर पहुंचाते हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का जोरदार हमला
सीएम हेमंत सोरेन पर विवादित टिप्पणी के बाद नोटिस पर बोले- देंगे जवाब
गुमला रिश्वतकांड में लेखपाल राहुल प्रताप को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत
20 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए थे राहुल प्रताप उर्फ राहुल कुमार
घाघरा देवाकी पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों की सीधी भिड़ंत, एक की मौके पर मौत, दो गंभीर रूप से घायल
घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया