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पलामू/डेस्क: जिले के स्तरोन्नत +2 उच्च विद्यालय तरहसी (सिलदिलिया) की शिक्षिका भारती पाण्डेय के शिशु देख भाल अवकाश आवेदन को ससमय जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करने और घोर लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. मामले में पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक संदीप कुमार द्वारा दो कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक आदेश जारी किए गए हैं.
मामले की जांच और प्राप्त निर्देशों के आलोक में जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लिपिक ईश्वरी दयाल राम को लापरवाही बरतने के आरोप में 'झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016' के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार का कार्यालय निर्धारित किया गया है.
वहीं दूसरे आदेश के तहत, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के लिपिक (सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्त) अरुण कुमार गिरि का प्रतिनियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. उन्हें रंका (गढ़वा) स्थित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि शिक्षिका द्वारा ससमय आवेदन जमा करने के बावजूद इन कर्मचारियों की लापरवाही और संचिका को अटकाए रखने के कारण आवेदन समय पर उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच सका, जिसके चलते छुट्टी मंजूर नहीं हो पाई और इस दुखद स्थिति में गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई. मामले में उपायुक्त के निर्देशानुसार गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद आरडीडीई ने यह कड़ा कदम उठाया है.
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